जालसाजी व धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बाराबंकी। अपर जिला जज एवं गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव महेश्वरम ने वर्षों से फरार चल रहीं जालसाजी व ठगी की आरोपी मीनाक्षी मिश्रा की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना मसौली के गांव मलौली के निकट बाबा सत्य नारायन नंद दास का मंदिर व आश्रम है। इस आश्रम पर गोशाला खुलवाने व भारी आर्थिक सहायता दिलाने के बहाने मीनाक्षी, घनश्याम श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा सहित नौ लोग बाबा के आश्रम में सितंबर 2020 को गये। इन लोगों ने बाबा सत्य नारायन नंद दास (वादी) से कहा कि गोशाला खोलने के लिऐ 67 लाख रुपये का अनुदान शासन से मिल जायेगा। इसके लिये प्रॉसेसिंग फीस, सदस्यता शुल्क आदि देना पड़ेगा। इस पर बाबा से 17 हजार रुपये नकद व 50 हजार रुपये का चेक लेकर चले गये। कुछ दिन बाद ही घनश्याम व मीनाक्षी के हस्ताक्षर से जारी एक चेक बाबा सत्य नारायन को इन लोगों ने दिया जो 23 लाख 45 हजार रुपये का था। इसका भुगतान नहीं हो सका। वादी ने इस संबंध में थाना मसौली में धोखाधड़ी व जालसाजी, कूटरचना के तहत मीनाक्षी, घनश्याम सहित आठ लोगों के विरुद्ध...